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Saturday, June 14, 2025

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देर रात शहर के हृदय स्थल अग्रसेन चौक में कार के छत में सवार होकर स्टंटिंग करने वाले युवक पेश किए गए न्यायालय मोटर वाहन अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही। 5300 रुपए समन शुल्क कराई गई जमा

बिलासपुर। आधी रात के बाद शहर के आवारा युवकों की मस्ती पर पुलिस की चौकस निगाह है। अग्रसेन चौक में कार क्रमांक CG 10, BQ , 0007 में तीन युवकों के द्वारा कार के ऊपर बैठकर स्टंट बाजी करने और सिगरेट फूंकने का वीडियो एवं फोटो सोशल मीडिया के विभिन्न साइटों में वायरल हुआ था। इस संबंध में नागरिकों की भी आपत्ति पुलिस तक पहुंची थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने इसे गंभीरता से लेकर थाना प्रभारी को वाहन चालक के विरुद्ध सख्त से सख्त यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर मोटर यान अधिनियम के तहत बड़ी से बड़ी कार्यवाही करने निर्देश दिया। साथ ही उपद्रवी एवं स्टंटबाजो के विरुद्ध शहर में प्रमुख रहवासी क्षेत्र में स्टंटबाजी करके लोगों में अशांति फैलाने के विरुद्ध भी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने कहा।

अधिकारियों ने वाहन का नंबर ट्रेस कर उसके घर पर नोटिस भेजकर तामील कराई। इसके बाद वाहन चालक पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत धारा 189, 119/177 के तहत बड़ी कार्यवाही करते हुए 5300 समन शुल्क जमा कराया गया। वाहन में सवार होकर स्टंटिंग करने वाले वाहन चालक एवं उनके सहयोगियों सहित तीनो युवकों के विरुद्ध थाना सिविल लाइन में धारा 170/ 126,135 बीएनएसएस के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुए न्यायालय में पेश किया गया।

इस दौरान युवकों के माता-पिता अभिभावकों को भी समझाइश दिया गया कि इस तरीके का स्टंट बाजी करके न सिर्फ स्वयं के जान को जोखिम में डाल रहे थे बल्कि दूसरे इनोसेंट वाहन चालकों के मध्य भय पैदा करते हुए उनके जान को जोखिम में डालने का प्रयास किया गया। यातायात पुलिस बिलासपुर ने आम जनता से अपील की है कि वाहन चालन के दौरान किसी भी प्रकार के यातायात नियमों का उल्लंघन ना करें शहर में सरल, सुगम, सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था के लिए यातायात पुलिस बिलासपुर का सहयोग प्रदान करें।

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