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Sunday, August 9, 2026

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प्रेस क्लब में अध्यक्ष का ‘फैसला’ ध्वस्त, सचिव-कोषाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव खारिज..

सहायक पंजीयक ने 31 जुलाई की कार्यकारिणी बैठक का प्रस्ताव किया निरस्त, पद बदलने की कार्रवाई नियम विरुद्ध मानी।

क्लब की निधि संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित होगी, संविधान के मुताबिक काम करने के निर्देश।

बिलासपुर। बिलासपुर प्रेस क्लब में पदाधिकारियों के बीच चल रहे विवाद में सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं ने 6 अगस्त को बड़ा आदेश जारी किया है। अध्यक्ष अजित मिश्रा की अध्यक्षता में 31 जुलाई को हुई कार्यकारिणी बैठक में सचिव संदीप करिहार और कोषाध्यक्ष किशोर कुमार सिंह के पदों में किए गए बदलाव को नियम विरुद्ध मानते हुए निरस्त कर दिया गया है। आदेश के बाद दोनों पदाधिकारी अपने पदों पर बने रहेंगे।

दरअसल, मामला उस समय सामने आया था, जब कार्यकारिणी की बैठक में निर्वाचित सचिव और कोषाध्यक्ष के पदों में बदलाव का निर्णय लिया गया। इसके खिलाफ सचिव संदीप करिहार और कोषाध्यक्ष किशोर कुमार सिंह ने सहायक पंजीयक के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की थी। विभाग ने शिकायत, उपलब्ध दस्तावेजों और प्रेस क्लब के पंजीकृत संविधान का परीक्षण करने के बाद 31 जुलाई के प्रस्ताव को अमान्य कर दिया।

पद बदलने के अधिकार पर स्थिति साफ..

सहायक पंजीयक ज्ञान प्रकाश साहू के आदेश में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, कार्यकारिणी और सामान्य सभा के अधिकारों को भी स्पष्ट किया गया है। आदेश के मुताबिक संस्था के किसी पद में बदलाव निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही किया जा सकता है। बैठक, प्रस्ताव, मतदान और सामान्य सभा से जुड़े निर्णय भी क्लब के संविधान और नियमावली के अनुसार ही किए जाने होंगे।

प्रेस क्लब की निधि पर भी सख्त निर्देश..

आदेश में क्लब की निधि बैंक में सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। राशि की निकासी और संचालन के लिए संयुक्त हस्ताक्षर की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। साथ ही आय-व्यय का पूरा हिसाब और बैठकों की कार्यवाही नियमावली के अनुसार रखने के निर्देश दिए गए हैं।

वित्तीय अनियमितताओं की जांच का रास्ता खुला..

सचिव और कोषाध्यक्ष ने अपनी शिकायत में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की थी। इस पर सहायक पंजीयक ने तत्काल जांच का निर्णय नहीं दिया। आदेश में कहा गया है कि वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 32 के तहत पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं के समक्ष आवेदन किया जा सकता है।

नोटिस बोर्ड पर चस्पा हुआ आदेश..

विवाद के बीच शुक्रवार देर शाम फर्म्स एवं सोसायटी कार्यालय के अधिकारी प्रेस क्लब पहुंचे और सूचना पटल पर आदेश चस्पा किया। आदेश में 31 जुलाई को अध्यक्ष और कार्यकारिणी द्वारा की गई कार्रवाई को निरस्त कर संस्था को संविधान के अनुरूप संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही संविधान से ऊपर जाकर कोई निर्णय नहीं लेने और सभी पक्षों के बीच समन्वय बनाए रखने को कहा गया है।

 

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