नाबालिग के अपहरण और शारीरिक शोषण के आरोपी को किया गया गिरफ्तार, पाक्सो एक्ट के तहत भेजा गया जेल

बिलासपुर। थाना सीपत पुलिस ने ऑपरेशन तलाश के तहत त्वरित कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के विरुद्ध पाक्सो एक्ट की धाराओं के तहत भी अपराध पंजीबद्ध किया गया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अमर सूर्यवंशी पिता बिसुन सूर्यवंशी, उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम गातौरा, थाना मस्तुरी, जिला बिलासपुर के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक प्रार्थी ने थाना सीपत में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। रिपोर्ट के आधार पर थाना सीपत में तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने बालिका की शीघ्र पतासाजी कर आरोपी की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) अर्चना झा एवं नगर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बघेल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सीपत के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। टीम द्वारा प्रभावी सुराग-संग्रह के माध्यम से अपहृता को आरोपी के कब्जे से बरामद कर लिया गया।पुलिस जांच में यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी अमर सूर्यवंशी ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाया और उसके साथ शारीरिक शोषण किया। मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 87, 64 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 जोड़ी गई। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

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