नगोई घाट से ट्रैक्टर-ट्रॉली में रेत ले जाते पकड़ा गया था आरोपी, 26 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
खनिजों के अवैध कारोबार पर प्रशासन की कार्रवाई का असर, 66 मामलों में दर्ज कराई गई थीं एफआईआर।
बिलासपुर। अरपा नदी से रेत का अवैध परिवहन करने वाले आरोपी को बिलासपुर की विशेष अदालत ने तीन साल के कठोर कारावास और 26 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला जिले में अवैध खनन और रेत के अवैध परिवहन पर चलाए गए विशेष अभियान के तहत दर्ज मामलों में एक अहम कार्रवाई माना जा रहा है।
दरसअल, पूरा मामला 17 जून 2025 का है। खनिज विभाग की टीम ने ग्राम नगोई घाट में अरपा नदी से ट्रैक्टर-ट्रॉली (सीजी 10 बीई 7869) में रेत का अवैध परिवहन करते हुए कुंवर सिंह कंवर, निवासी सल्का, थाना कोटा को पकड़ा था। कार्रवाई के बाद ट्रैक्टर-ट्रॉली को पुलिस चौकी बेलगहना की अभिरक्षा में रखा गया और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
करीब 16 महीने तक चली सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, जिला बिलासपुर ने 28 अक्टूबर 2026 को फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2) सहपठित धारा 3(5) के तहत तीन साल के कठोर कारावास और एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा दी। वहीं, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत 25 हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया। इस तरह आरोपी को कुल 26 हजार रुपये का अर्थदंड भरना होगा।
66 मामलों में हुई थी संयुक्त कार्रवाई..
कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर 15 जून 2025 से जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया था। खनिज, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई में कोटा, रतनपुर, सीपत, सिविल लाइन, सरकंडा, मस्तूरी, पचपेड़ी, चकरभाठा और हिर्री थाना क्षेत्रों में कुल 66 मामले दर्ज किए गए थे। इन्हीं मामलों में से एक में अब अदालत ने सख्त सजा सुनाकर अवैध रेत कारोबार में शामिल लोगों को स्पष्ट चेतावनी दी है।

